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CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत दिल्ली में दौड़ी खुशी की लहर

 CM अरविंद केजरीवाल को आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली शराब घोटाले के मामले में ही अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई है, और उनकी पत्‍नी सुनीता केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी में भी इस वक्‍त सर्वोच्‍च अदालत के फैसले के बाद ही जश्‍न मना रही है और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को भी जमानत मिलने के बाद ही सुनीता केजरीवाल ने भी सबसे पहले किससे मुलाकात की बताया जा रहा है कि केजरीवाल आज शाम तक ही जेल से बाहर आ सकते हैं और इसी बीच उनकी पत्‍नी सुनीता ने भी पति के करीबी वैभव कुमार से मुलाकात की। और वैभव अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव भी हैं, और मुलाकात के लिए 2 बजे तक का समय पहले से ही फिक्‍स था और जिस वक्त केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी उस वक्त वो भी पत्नी सुनीता केजरीवाल और करीबी विभव से भी मुलाकात में व्यस्त थी।

Cm केजरीवाल


सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा ही 21 मार्च को अरेस्‍ट किया गया था और कस्‍टडी पूरी होने के बाद ही मुख्‍यमंत्री को भी न्‍यायिक हिरासत में ही तिहाड़ जेल भेज दिया गया था और दिल्‍ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी उन्‍हें आरोपी बनाया है और इस मामले में ही ईडी ट्रायल कोर्ट में भी आरोपी पत्र भी दाखिल कर चुकी है।


कोर्ट ने मौखिक आदेश में क्‍या कहा?

आज कोर्ट-रूम में भी जस्टिस संजीव खन्‍ना की अध्‍यक्षता वाली दो जजों की बेंच बैठी थी और बेंच में दूसरे जज दीपांकर दत्ता हैं और अपने मौखित आदेश में भी बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लिया है कि हमें कोई भी यह समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए थी और सीएम को 1 जून तक की अंतरिम जमानत प्रदान की जाती है और यह गिरफ्तारी इलेक्‍शन से पहले ही या बाद में भी हो सकती थी. और अब 21 दिन इधर-उधर से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।


ईडी ने किया था जमानत का विरोध


इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत दिए जाने का भी विरोध किया था. और ईडी का कहना था कि अगर सीएम को भी जमानत दी जाती है तो एक गलत संदेश जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी प्रचार के लिए जमानत किसी के भी संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है और हालांकि जज ने भी जांच एजेंसी की दलील को भी खारिज करते हुए केजरीवाल को भी अंतरिम बेल दे दी गई।

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