Kullu Update: पीड़िता की शिकायत पर ही पुलिस ने IPC की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत ही मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ही नाबालिग के जैविक पिता (Biological Father) ने शिकायत में ही बताया गया है कि 2016 में ही घर में बेटी हुई थी। और लेकिन उसकी पत्नी करीब 5 साल पहले ही दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी थी।
महिला ने भी जब दूसरा घर बसाया था तो उस समय नासूम की उम्र करीब एक साल की ही थी।और व्यक्ति ने भी आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले ही पत्नी और उसके दूसरे पति ने भी बेटी को अपने यहां भेजने का भी आग्रह किया गया है।
उनके इस आग्रह पर बेटी को ही उनके घर पर भेज दिया गया है और इसी बीच उनकी एक रिश्तेदार ने भी फोन पर सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ ही महिला के दूसरे पति ने भी दुष्कर्म किया है।
लिहाज़ा, व्यक्ति ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।